उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने दी जानकारी, सभी बीडीओ को दिया जरूरी दिशा - निर्देश
वैश्विक महामारी घोषित नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर देशव्यापी अनलॉक वन की अवधि आगामी 30 जून 2020 तक निर्धारित है। ऐसे में गुरुवार देर शाम मुख्य सचिव झारखंड के निदेश से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 25 जून 2020 से एक आदेश जारी कर अनलॉक वन के तहत कन्टेंमेंट जोन के बाहर कुछ शर्तों के साथ छूट की घोषणा की है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने इस बाबत शुक्रवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य से प्राप्त निर्देशों के अनुसार छूट का अनुपालन करने को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया है।
राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट निम्न हैं
जरूरी एवं गैर जरूरी सामानों की खरीददारी ऑनलाईन शॉपिंग ई-कॉमर्स के माध्यम से करने की छूट दी है।
उक्त आदेश में स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की छूट दी गई है।
खुले जगहों में वॉकिंग, जॉगिंग एवं रनिंग की छूट दी गई है।
उपरोक्त छूटों के अलावा पूर्व में दिए गए सभी छूट यथावत रहेंगे।
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