31 जुलाई तक अनावश्यक रूप से रात्रि दस बजे से सुबह पांच बजे तक घूमना रहेगा प्रतिबंधः उपायुक्त
पाकुड़- कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गयी है। पूर्व में राज्य सरकार की ओर से दिए गए छूट यथावत रहेंगे। इसकी जानकारी सोमवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने दी। उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि वह सरकार के निर्देशों का अनुपालन करें।
31 जुलाई 2020 तक राज्य में इन गतिविधियों पर रहेगी रोकः-
धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम, स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण, कोचिंग, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभा भवन, राज्य के भीतर व राज्य के बाहर बस परिचालन, शापिंग मॉल, होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून।
-अनावश्यक रूप से रात के दस बजे से सुबह पांच बजे तक जिले में घूमना प्रतिबंधित।
-भीड़भाड़ वाले इलाके में, कार्य स्थल व बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य।
-दो व्यक्ति के बीच छह फीट की दूरी हो।
-शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति होंगे, सभी मास्क पहनकर शामिल होंगे।
-अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही रह सकेंगे। सभी मास्क पहनेंगे।
-दूसरे राज्य से निजी वाहन से आने वालों को इंट्री पास लेना आवश्यक है।
-भीड़भाड़ वाले इलाके में थूकना प्रतिबंधित रहेगा।


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