सार्वजनिक जगहों पर समाजिक दूरी का
अनुपानल व घर से बाहर निकलते समय
मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य- उपायुक्त
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपर श्री योगेंद्र कुमार द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से आज विभिन्न प्रखंडों में मास्क के उपयोग और लॉकडाउन के नियमों के पालन हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही विभिन्न चैक-चैराहो प्रतिष्ठानों, दुकानों व बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर मास्क का वितरण भी किया गया।
जागरूकता अभियान के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी श्री योगेंद्र कुमार द्वारा विभिन्न चैक-चैराहो का भ्रमण कर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों व दुकानदारों को जागरूक करते हुए मास्क का वितरण किया गया। इसके अलावे मौके पर लोगों को सजग और सतर्क रहते हुए कोरोना महामारी से खूद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मास्क व समाजिक दूरी का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उनके द्वारा दुकानदारों को सख्त निदेशित किया गया कि कोई भी दुकानदार अपने दुकानों के आगे भीड़ न लगने दें एवं लोगों से आग्रह करें कि वे सोशल डिस्टेंस का पालन कर सामानों का क्रय करें। साथ हीं उनके द्वारा निदेशित किया गया कि कोई भी दुकानदार बिना मास्क पहने अपने सामग्रियों का क्रय-विक्रय नही करेंगे। मास्क का प्रयोग सभी अवश्य करें एवं जो व्यक्ति बिना मास्क पहने सामान लेने आता है, उसे बिना सामान दिए लौटा दे और कहें कि मास्क पहनकर हीं आएं तभी सामान मिलेगा। साथ हीं उनके द्वारा सभी लोगों से अपील की गयी कि सभी लोग अपने दैनिक जीवन में मास्क को शामिल करें एवं घर से बाहर निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क पहनना न भूलें व दूसरों को भी इस हेतु प्रेरित करें। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव हेतु आवश्यक है कि हम सभी अपने जीवन में समाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग एवं साफ-सफाई को अहमियत दे। तभी जाकर वास्तव में हम अपने आप को कोरोना नामक इस वायरस से सुरक्षित रख सकते हैं।
■ आई0ईसी0 कोषांग को वृहत स्तर पर जागरूकता फैलाने की जिम्मेवारी.....
उपायुक्त श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने आई0ई0सी0 कोषांग के संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को निदेशित किया है कि जिला स्तर पर जागरूकता के माध्यम से आमलोगों को जागरूक करते हुए मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। ऐसा न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी करें। साथ ही बैनर, पोस्टर व ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर चैक चैराहों, सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलवाना सुनिश्चत करें।


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