सरकारी कार्यालयों/ गैर सरकारी संस्थानों में कर्मियों के द्वारा बिना मास्क लगाए कार्यालयों/ संस्थानों में प्रवेश नहीं करेंगे
उपायुक्त गोड्डा श्रीमती किरण पासी ने कहा कि नोबेल कोरोना वायरस बीमारी का फैलाव संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने पर मुंह एवं नाक से निकलने वाले ड्रापलेट्स के माध्यम से होता है। अतः लोगों को छींकने-खांसने के लिए अपनी बांह का प्रयोग करने अथवा रुमाल/ टिशू पेपर इस्तेमाल करने के साथ ही साथ साबुन एवं पानी से हाथ साफ करते रहने का सुझाव दिया गया था जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके। परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि कार्यालयों एवं हॉट बाजारों में कर्मियों/आम नागरिकों के द्वारा उक्त आदेश का कोई अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे कोरोना वायरस फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में निम्नांकित आदेश अंकित किए जाते हैं:-
1. सरकारी कार्यालयों/ गैर सरकारी संस्थानों में कर्मियों के द्वारा बिना मास्क लगाए कार्यालयों/ संस्थानों में प्रवेश नहीं करेंगे। संबंधित कार्यालय प्रधान एवं संस्थान के मालिक इसे सुनिश्चित करेंगे। हाट बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों में इसका अनुपालन सुनिश्चित हो, इसके लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी गोड्डा/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे।
2. बिना हेलमेट कोई भी दोपहिया वाहन का परिचालन नहीं हो साथ ही बिना हेलमेट के सरकारी कार्यालयों में प्रवेश एवं आवागमन की अनुमति नहीं होगी, इसका कड़ाई से अनुपालन जिला परिवहन पदाधिकारी गोड्डा सुनिश्चित कराएंगे।
3. सभी कार्यालयों में पानी से बार-बार अपने हाथों को धोने साफ करने की जरूरत है। इस हेतु कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मियों के साथ साथ कार्यालय कार्य से आने जाने वाले आम जनता को हाथ धोने साफ करने के लिए प्रॉपर साबुन/ पानी की व्यवस्था एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था हो। इसे सभी कार्यालय प्रधान सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन सुनिश्चित हो।
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