उपायुक्त ने मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु अधिकारियों को दिये निर्देश

उपायुक्त ने मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था

 संधारण हेतु अधिकारियों को दिये निर्देश

   

    मुस्लिम समुदाय का मातमी पर्व मुहर्रम दिनांक 30.08.2020 एवं 31.08.2020 को मनाया जाएगा। यद्यपि चांद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर तिथि में परिवर्तन संभव है। मुहर्रम के अवसर पर उक्त तिथियों को विभिन्न अखाड़ों में अस्त्र-शस्त्रों के साथ जुलूस निकालने की परंपरा रही है। जुलूस के रास्ते में अस्त्र-शस्त्र का संचालन एवं करतबों का प्रदर्शन किया जाता है।
प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जुलूस मार्गों को लेकर, जुलूस के साथ किसी दूसरे धर्म के लोगों द्वारा छेड़-छाड़ किये जाने एवं कभी-कभी दो गांव या मुहल्ले के जुलूसों के बीच आगे निकलने की होड़ को लेकर आपस में मार-पीट के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोग नशे की हालत में भी जुलूस में जाते हैं और उनके किसी अभद्र व्यवहार से भी समस्या उत्पन्न हो जाती है।
विगत वर्ष पूरे जिले में मुहर्रम पर्व शांतिपूर्वक मनाया गया था। इस वर्ष भी पूरे जिले में मुहर्रम पर्व शांतिपूर्वक एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में मनाये जाने की संभावना है। इस पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी,खूंटी श्री शशि रंजन द्वारा संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिये गये हैं। 
निरोधात्मक कार्रवाई - कभी-कभी समाज विरोधी तत्वों के द्वारा मिथ्या अफवाहों के फैलाये जाने कारण के आतंक व तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में मिथ्या अफवाह फैलाने वाले समाज विरोधी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही वैसे व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो बेेवजह शरारतपूर्ण अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं।
जुलूस यात्रा अनुज्ञप्ति - कोरोना महामारी को लेकर जुलूस निकालने की अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं जाएगी।
मद्य निषेध (शराबबंदी) - झारखंड उत्पाद नियमावली-2018 के नियम 29 के तहत एवं अनुज्ञप्ति के शर्तानुसार खुदरा शराब की बिक्री की दुकानें मुहर्रम के अवसर पर एक दिन बंद रखने का स्पष्ट प्रावधान है। खंूटी जिला में मुहर्रम का पर्व दिनांक 30.08.2020 को मनाया जाना है। उक्त दिवस को खंूटी जिला की अनुज्ञप्ति प्राप्त सभी खुदरा शराब की बिक्री दुकानें बंद रहेंगी। इस दिन किसी भी होटल, रेंस्तरा एवं बार में भोजन के साथ मदिरा नहीं परोसा जाएगा। साथ ही अनाधिकृत स्थान पर मदिरा का संचय व बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला नियंत्रण कक्ष - मुहर्रम पर्व के अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय, खंूटी में कार्यरत होगा। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06528-221755 है। जिला नियंत्रण कक्ष के संचालन हेतु वरीय पदाधिकारी के रुप में प्रभारी कार्यपालक दंडाधिकारी, खंूटी श्री सत्यवीर रजक को प्रतिनियुक्त किया गया है।
अवकाश पर प्रतिबंध - मुहर्रम पर्व के अवसर पर सभी तरह का अवकाश स्थगित रहेगा। 
स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनयिुक्ति - मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु जिले के सभी थाना क्षेत्र में 43 स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त 13 पदाधिकारी/कर्मचारी एवं 03 पुलिस पदाधिकारी को सुरक्षित रखा गया है।

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