दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार
योजना का लाभ उठाने हेतु इच्छुक दिव्यांगजन
करें आनलाइन आवेदन
प्रयागराज,जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, नन्द किशोर याज्ञिक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दम्पत्ति में केवल युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000/- एवं केवल युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000/- धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
योजना की निर्धारित पात्रता में शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता की श्रेणी अंतर्गत न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। विवाह उ0प्र0 मैरिज रजिस्ट्रेशन नियमावली, 2017 अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। शादी 01 अप्रैल, 2019 के पश्चात् सम्पन्न होनी चाहिए।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दिव्यांगजन को http//divyangjan.upsdc.gov.in पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन पूर्ण किया जाना है। आॅनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रर्दशित करते हुए संयुक्त नवीनतम फोटोग्राफ, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती के आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक एवं युवक/युवती के आधार कार्ड की प्रति अपलोड किया जाना आवश्यक है। आॅनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण किये जाने के उपरान्त हार्ड कापी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा की जानी है।
जनपद के इच्छुक दिव्यांगजन उक्त वेबसाइट पर आॅनलाइन आवेदन सम्मिट कर अपलोड किये गये प्रपत्रों की हार्ड कापी एवं योजना के संदर्भ में अधिक जानकारी हेतु विकास भवन, प्रयागराज के कक्ष संख्या-13 स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।
राम आसरे
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