प्रत्येक सीडीपीओ 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर
वितरण सुनिश्चित करेंगे-मुख्य विकास अधिकारी
प्रयागराज(राम आसरे),मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में बाल विकास परियोजनाओं में सूखे राशन को राज्य आजीविका मिशन के अन्तर्गत संचालित स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से टी0एच0आर0 के सफल क्रियान्वयन हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक में ब्लाॅक निगरानी समिति के दायित्वों के बारे में बताते हुए कहा गया कि ब्लाक निगरानी समिति एफसीआर/एफएण्ड सी0एस0डी0 ब्लाॅक के गोदामों से लेने वाले अनाजों एवं टी0एच0आर0 द्वारा क्रय किये गये अनाज की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच, आंगनबाड़ी केन्द्रों में टी0एच0आर0 की आपूर्ति एवं वितरण की निगरानी तथा विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों को वितरित टी0एच0आर0 का भौतिक सत्यापन करने का दायित्व निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षण में ग्राम निगरानी समिति के दायित्वों के बारे में बताते हुए कहा गया कि ग्राम निगरानी समिति आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सामग्री के विवरण के साथ-साथ दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता, लाभार्थिंयों को सूखे राशन के साथ-साथ स्वंय सहायता समूह द्वारा दुग्ध उत्पादों का वितरण, स्वंय सहायता समूह द्वारा आवश्यक लेबल सहित पैकेजिंग(वनज सहित) का अनुश्रवण एवं उचित मूल्य की दुकानों से स्वंयसेवी समूह के द्वारा अनाज उठान के समय निगरानी का दायित्व निर्धारित है।
एस0एन0पी0 एवं एस0ए0जी0 के अन्तर्गत लक्षित लाभार्थिंयों को भारत सरकार के नवीनतम एस0एन0पी0 एवं एस0ए0पी0 मानदण्डों के अनुसार दैनिक कैलोरी एवं प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रति माह निर्धारित मात्रा प्रदान की जायेगी। गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं एवं किशोरी बालिकाओं के लाभार्थीं समूहों को भी प्रति माह ड्राई राशन (टी0एच0आर0) की समान मात्रा प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। स्वंय सहायता समूह के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्री को ड्राई राशन हैण्डओवर करते समय रजिस्टर पर कार्यकत्री द्वारा खाद्यान्न प्राप्ति का हस्ताक्षर लिया जाये। आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा लाभार्थिंयों को ड्राई राशन वितरण करते समय रजिस्टर पर खाद्यान्न प्राप्ति का हस्ताक्षर एवं लाभार्थी के नाम के आगे दी जाने वाली मात्रा दर्शाया जाना आवश्यक है। 06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपानी कराने वाली महिलाएं एवं स्कूल से बाहर किशोरिया(11 वर्ष से 14 वर्ष) एवं गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक) के लाभार्थीयों को लाभार्थीवार मासिक ड्राई राशन निर्धारित की गयी मात्रा के अनुसार प्रदान किया जाये। बैठक में डीडीओ-ए0के0 मौर्या, डी0सी0 एन0एल0आर0एम0-अजीत सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी-मनोज राव सहित सभी सम्बंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
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