जीके इंटरप्राइजेज व मां तारा
कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ
एनजीटी में आज सुनवाई
डीसी,खान निदेशक,डीटीओ आदि को दाख़िल करना है जवाबी हलफनामा
डीसी के नेतृत्व में गठित तीन सदस्यीय कमिटी को सौंपनी है जांच रिपोर्ट
साहिबगंज। जिले के चर्चित समाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर ने जीके इंटरप्राइजेज कंपनी मालदा व मां तारा कंस्ट्रक्शन कंपनी मुजफ्फरपुर के खिलाफ झारखंड राज्य के एक मात्र जिला साहिबगंज से गुजरने वाली गंगा नदी से प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत व सांठ गांठ से नियम विरुद्ध तरिके से बड़े पैमाने पर स्टोन बोल्डर बिहार राज्य के कटिहार जिले के मनिहारी भेज कर गंगा नदी को प्रदुषित करने जलीय जीव जंतुओं व डाल्फिंस को नुक्सान पहुंचाने को लेकर इन दोनों कंपनी के खिलाफ एनजीटी इस्टर्न जोन कोलकाता में याचिका संख्या ओए 162/2023 दाख़िल किया था जिसपर बीते माह सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दोनों कंपनियों समेत जिले के डीसी,खान निदेशक,डायरेक्टर नमामी गंगा क्लीन मिशन दिल्ली,जिले के डीटीओ,कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण कटिहार को नोटिस निर्गत करते हुए 22 नवंबर को इस मामले की होने वाली सुनवाई के पुर्व हलफनामा के माध्यम से ज़वाब दाख़िल करने का आदेश पारित किया है साथ ही ज़िले के डीसी,केंद्रीय प्रदुषण बोर्ड दिल्ली के सीनियर साइंटिस्ट व झारखंड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के सीनियर साइंटिस्ट के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमिटी गठित करते हुए आदेश दिया है की कमिटी स्थल निरीक्षण कर अपनी जांच रिपोर्ट 22 नवंबर के पुर्व समर्पित करे.इस मामले को लेकर आज एनजीटी में सुनवाई होनी है जिसपर सभी की नजरें टिकी है.सुनवाई में भाग लेने के लिए अरशद भी कोलकाता पहुंच गए हैं.
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