हाईवा वाहन सं० JH01-DN0894 परिवहन चालान का जाँच करने के लिए रोकने के लिए ईशारा किया गया तो वाहन चालक वाहन को नहीं रोका को लेकर सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया

 

हाईवा वाहन सं० JH01-DN0894 

परिवहन चालान का जाँच करने के

 लिए रोकने के लिए ईशारा किया 

गया तो वाहन चालक वाहन को नहीं 

रोका को लेकर सिल्ली थाना 

में प्राथमिकी दर्ज कराया



उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री अवैध बालू उठाव की लगातार मिल रही शिकायतों पर काफ़ी गंभीर हैं।

खनन टास्क फोर्स के सदस्यों के द्वारा अवैध खनन परिवहन को रोकने के लिए श्याम नगर, झाबरी पेट्रोल टंकी के पास खनिज लदे वाहनों का परिवहन चालान का जाँच किया गया

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा अवैध बालू खनन परिवहन की प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए। अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, श्री उत्कर्ष कुमार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिसपर उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी रांची, अबु हुसैन ने अपनी दल बल के साथ रात्रि को निरीक्षण शुरू कर दिया।

जिसमें 20.03.2025 को रात्री लगभग 9:50 बजे जिला खनन टास्क फोर्स के सदस्यों के द्वारा अवैध खनन परिवहन को रोकने के लिए श्याम नगर, झाबरी पेट्रोल टंकी के पास खनिज लदे वाहनों का परिवहन चालान का जाँच किया जा रहा था। जाँच करने के क्रम में बालू लदा हाईवा सं० JH01-DN0894 जो कि सिल्ली से सोनाहातु की ओर जा रहा था। परिवहन चालान का जाँच करने के लिए रोकने के लिए ईशारा किया गया तो वाहन चालक वाहन को नहीं रोका और जान बुझकर हाईवा वाहन चालक हाईवा को लेकर आगे सोनाहातु की ओर भाग गया। जिसपर वाहन सं० JH01-DN0894 में अवैध बालू लदा था। वाहन चालक के द्वारा सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किया गया।बालू एक लघु खनिज है एवं बिना परिवहन चालान के बालू (खनिज) का परिवहन करना झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 (यथासंशोधित) के नियम 54 एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 (1) A एवं 21 एवं The Jharkhand (Prevention of illegal mining, Transportation & storage) Rule 2017 के नियम 9 एवं 13 का उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है।

जिसको लेकर उपरोक्त नियमों एवं धाराओं एवं अन्य भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत उपरोक्त वर्णित हाईवा के मालिक, चालक एवं इसमें सम्मिलित अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानुनी कार्रवाई कराने को लेकर सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया। साथ ही सिल्ली, सोनाहातु, बुंडू में औचक छापामारी की गई।

उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा अवैध बालू उठाव की मिल रही शिकायत पर काफ़ी गंभीरता से इससे रोकने के लिए लगातार उनके दिशा-निर्देश पर अवैध बालू उठाव के रोक के लिए अभियान चला रखा है। प्रखंड़ों में भी इस सम्बंधित निर्देश दिए गए है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा है, की अवैध बालू उठाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन कृतसंकल्प है।

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