दिनांक 13.04.2025 को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (l), राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौ सेना अकादमी (l), 2025

 

दिनांक 13.04.2025 को संघ 

लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली 

द्वारा आयोजित सम्मिलित रक्षा 

सेवा परीक्षा (l), राष्ट्रीय रक्षा 

अकादमी एवं नौ सेना अकादमी (l), 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर।


परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा

13.04.2025 के प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 07:30 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी 

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (l), राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौ सेना अकादमी परीक्षा (l), 2025 दिनांक 13.04.2025 को आयोजित की गई है। सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (l) प्रथम पाली में 09:00 बजे पूर्वाह्न से 11:00 बजे पूर्वाह्न, द्वितीय पाली में 12:30 बजे अपराह्न से 02:30 बजे अपराह्न तक एवं तृतीय पाली में 04:00 बजे अपराह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों में होना है, जबकि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौ सेना अकादमी परीक्षा (l), 2025 प्रथम पाली में 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:30 बजे अपराह्न एवं द्वितीय पाली में 02:00 बजे अपराह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक निर्धारित है। परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र, उनके अभिभावक अथवा असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-

1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।

5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 13.04.2025 के प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 07:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (l), 2025 हेतु परीक्षा केंद्र के नाम :-

1. उर्सूलाईन इंटर कॉलेज, डॉ. कामिल बुल्के पथ, पुरुलिया रोड, रांची।

2. संत जेवियर कॉलेज, इंटरमिडिएट सेक्शन, कामिल बुल्के पथ, पुरुलिया रोड, रांची।

3. संत अलोइस हाईकूल, पुरिलिया रोड, राँची।

4. संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय, कामिल बुल्के पथ, पुरुलिया रोड, रांची।

5. संत जॉन हाई रकूल, कर्बला टैंक रोड, रांची।

6. उर्सूलाईन कॉन्वेंट गर्ल्स, हाई स्कूल, पुरुलिया रोड, रांची।

राष्ट्रीय रक्षा आकादमी एवं नौ सेना अकादमी परीक्षा (1), 2025 हेतु परीक्षा केंद्र के नाम:-

1. संत अन्ना इन्टरमिडिएट कॉलेज, डॉ० कामिल बुल्के पथ, पुरुलिया रोड, राँची।

2. गोस्नर कॉलेज क्लब रोड, राँची (सब सेन्टर -ए)

3. गोस्नर कॉलेज क्लब रोड, राँची (सब सेन्टर–बी)

4. डी०ए०वी० कापिलदेव पब्लिक स्कूल, न्यू ए.जी. कॉपरेटिव कॉलोनी, कडरू, राँची।

5. डी०ए०वी० कपिलदेव पब्लिक स्कूल, न्यू ए. जी. कॉपरेटिव कॉलोनी, कडरू, राँची।

6. संत पॉल कॉलेज, चर्च रोड, बहुबाजार, राँची।

7. राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय, बरियातु, एच०डी०एफ०सी० बैंक के सामने बरियातु, राँची।

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