उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री जनता
दरबार में लोगों की
समस्याओं से हुए अवगत
जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
संज्ञान में आए हुए सभी शिकायतों की जांच करते हुए जल्द से जल्द का समाधान किया जायेगा - उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री
रांची जिलावासियों की समस्याओं के समाधान और त्वरित निष्पादन को लेकर आज दिनांक-13 मई 2025 को उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र से आये लोगों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री एक-एक कर सभी की समस्या से अवगत हुए एवं उन्हें आश्वस्त किया कि संज्ञान में आए हुए सभी शिकायतों की जांच करते हुए जल्द से जल्द का समाधान किया जाएगा।
केस संख्या-1
धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता, (स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र) निवास स्थान-गायत्री नगर, पाहन टोली, तिलता, पोस्ट-कमडे, थाना-रातू, जिला-रांची, झारखण्ड का निवासी ने अपनी माली हालत ठीक नही है, की गुहार लगाई। जिसपर उपायुक्त द्वारा सम्बंधित पदाधिकारी को इस पर संज्ञान लेने का निर्देश दिया गया।
केस -02
सुमैया परविन पिता- हारून रसीद जो कि ग्राम हनहट, जिला- लोहरदगा का मूल निवासी है, जिसके द्वारा नगड़ी अंचल से दो अलग-अलग खतियान खाना नं०-260 से आवासीय प्रमाण पत्र जिसमें लंगड़ा जोल्हा एवं खाता नं. 45 से जाति प्रमाण पत्र से सेविका पद गलत तरीके लिया है, जिस पर उपायुक्त द्वारा जाँच कर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए।
केस संख्या-03
फखरूद्दीन अंसारी, पिता स्व० उत्तीम शेख, ग्राम-करमा, राँची का निवासी ने अपने पुत्र तौहिद अंसारी के विरुद्ध मारपीट की शिकायत की जिसपर उपायुक्त द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए सम्बंधित थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश फोन के माध्यम से दिया गया एवं इन्होंने एक ठेकेदार द्वारा 50.000/- (पचास हजार रुपये) के साथ इनके जमीन का मूल दस्तावेज रखने की शिकायत की जिसपर सम्बंधित थाना को जाँच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
केस-04
जिला चौकीदार परीक्षा में सिलेबस से बाहर, प्रश्न पत्र पूछे जाने को लेकर कुछ अभ्यर्थीयों द्वारा शिकायत की गई। जिसपर उपायुक्त द्वारा उनकी मांग सुनते हुए जाँच का आश्वासन दिया गया।
केस-05
श्री संदीप कुमार TGT/HIS CIV TVS SCHOOL जगरनाथपुर रांची ने अपने पूर्व पद मुख्य वाणिज्य निरीक्षण द. पू. रेलवे में विरमित कराने की गुहार लगाई जिसपर उपायुक्त द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को तत्काल विरमित कराने का निर्देश दिया।
केस-06
सुप्रिया कुमारी, पुत्री बिष्णु नाग (ईएसएम) रांची झारखण्ड से राइफल में राष्ट्रीय रजत पदक विजेता ने आर्म्स लाइसेंस दिलाने के मांग की जिसपर उपायुक्त द्वारा जाँच कर आगे कार्रवाई करने का निर्देश सम्बंधित पदाधिकारी को दिया गया।
केस-07
सिमरन मुंडा पति राम रतन मुंडा नेवरी निवासी ने अपनी जमीन जो नेवरी में है। उस जमीन को दलालों द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर जमीन पर कब्जा करने और बेदखल करने की शिकायत की गई, जिसपर उपायुक्त द्वारा जाँच कर कब्ज़ा हटाने का निर्देश सम्बंधित पदाधिकारी को दिया गया।
केस-08
प्रेम प्रकाश पिता स्व. यदुनाथ मुंडा मुंडा,ग्राम- मुरुम, पो.- सतकनादु,, थाना कांके की खतियानी जमीन बगैर आपसी बटवारा के साथ वाद लंबित होने के वावजूद जबरदस्ती बेचने की शिकायत की जिसपर उपायुक्त द्वारा संज्ञान लेते हुए इसकी जाँच करते हुए अंचल अधिकारी कांके को शो कॉज करने के निर्देश दिए गए।
उपरोक्त के अतिरिक्त जनता दरबार में भूमि से संबंधित अन्य आवेदन भी जिला वासियों द्वारा दिये गये जिस पर उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा अपर समाहर्त्ता को जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया गया।
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