गुमला जिलांतर्गत वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रसार एवं संक्रमण के मद्देनजर सदर अनुमंडल पदाधिकारी जीतेंद्र कुमार देव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

गुमला जिलांतर्गत वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते 

प्रसार एवं संक्रमण के मद्देनजर सदर अनुमंडल 

पदाधिकारी जीतेंद्र कुमार देव की अध्यक्षता में बैठक 

संपन्न

   


   वैश्विक महामारी घोषित नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन/अनलॉक 02 की अवधि 31 जुलाई 2020 तक विस्तारित की गई है। झारखंड में भी 31 जुलाई तक राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित है।
गुमला जिलांतर्गत वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार एवं संक्रमण के मद्देनजर सदर अनुमंडल पदाधिकारी जीतेंद्र कुमार देव की अध्यक्षता में सिसई, भरनो एवं घाघरा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारियों संग बैठक का आयोजन उनके कार्यालय कक्ष में की गई।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि गुमला जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य से आने वाले दिनों में विशेष अभियान चलाकर कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों, हाट-बाजारों, सरकारी कार्यालयों इत्यादि में आमजनों की सुरक्षा हेतु मास्क/फेस कवर के उपयोग तथा सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
जिले में उक्त मानकों का अक्षरशः सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर्स को अपने-अपने प्रखंड क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने इन मानकों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। 
बैठक में उन्होंने सार्वजनिक स्थानों में मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया। उन्होंने इस संबंध में बताया कि जुर्माने के उचित दर का एक प्रारूप जल्द ही तैयार कर सभी अंचलों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं जिले के वैसे दुकानदार जो सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क एवं ग्लव्ज का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिनके प्रतिष्ठानों में 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित हो रहे हैं व अन्य आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं, उनसे जुर्माना वसूलते हुए उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे दुकानदारों को चेतावनी देने का निर्देश दिया। वहीं चेतावनी दिए जाने के बाद भी आदेशों का पालन नहीं करने पर उक्त दुकानदारों के प्रतिष्ठानों को सील करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारीध् अंचलाधिकारी सह इंसिडेंट कमाण्डर्स एवं थाना प्रभारी को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें कोरोना महामारी के इस दौर में परस्पर आत्मीयता के साथ कार्य को संपादित करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए संयुक्त प्रयास को महत्वपूर्ण बताया। 
बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी जीतेंद्र कुमार देव, प्रखंड विकास पदाधिकारी सिसई प्रवीण कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी भरनो विशाल कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी घाघरा विष्णुदेव कच्छप, अंचलाधिकारी सिसई सुमन्त तिर्की, अंचलाधिकारी भरनो, अंचलाधिकारी घाघरा दिनेश प्रसाद गुप्ता, थाना प्रभारी सिसईध् भरनोध् घाघरा, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद हातिम ताई सहित अन्य उपस्थित थे।

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