जिलाधिकारी ने लाकडाउन पर दिए दिशा निर्देश

जिलाधिकारी ने लाकडाउन पर दिए दिशा निर्देश


    गोरखपुर(पी एम ए) जिलाधिकारी के0 विजयेन्द्र पाण्डियन ने बताया है कि जनपद में अत्यधिक हाट स्पाट होने के कारण स्थानीय स्तर पर आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति/चिकित्सा सेवा/दुकानो/प्रतिष्ठानो/औद्योगिक ईकाइयों को खुलने/संचालित करने के आदेश कतिपय शर्तों/निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये गये हैं। साथ ही इनके उक्त स्थानो पर शर्तों/निर्देशों का सही अनुपालन से हो रहा है कि नही इसके जांच के लिये जिला पूर्ति अधिकारी, उपायुक्त उद्योग,अभिहित अधिकारी,औषधि निरीक्षक,सभी उप जिला मजिस्ट्रेट मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सीईओ गीडा को निर्देषित किया गया है कि वे अपने अपने स्तर से नियमित रूप से जांच करेगे। 
उन्होंने बताया है कि दुकानो पर सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन, फेसकवर/फेस मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करना होगा, किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नही पहना है तो उसे बिक्री नही की जायेगी। दुकानो में सेशल डिस्टेसिंग (6 फिट की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। दुकान के सामनेध्एक साथ एक समय में अधिकतम 5 से अधिक ग्राहको को खड़ा/प्रवेश नही कराया जायेगा और उसमें भी सोशल डिस्टेसिंग हेतु कम से कम 2 गज की दूरी होगी। हाथ धोने/सेनेटाइजर/व्यक्तिगत साफ सफाई सोडियम हाइपोक्लोराईड के 1 प्रतिशत घोल/ब्लीचिंग पाउडर के 03 प्रतिशत घोल से कराया जाय।
इसी प्रकार दुकानदार/दुकान कार्मिको/ग्राहको द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क पहना जायेगा। दुकानदार/प्रतिष्ठान के प्रबंधक द्वारा बुखार/सर्दी/खांसी के लक्षण वाले ग्राहको/कार्मिको को प्रवेश निषिद्ध किया जायेगा। प्रत्येक शुक्रवार रात्रि10 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक समस्त दुकान/प्रतिष्ठान आवश्यक सेवाओ को छोड़कर बन्द रहेगे। लाकडाउन के दिशा निर्देशों के उल्लघंन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्धआपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथाभा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्राविधानो के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है उचित मूल्यो की दूकानो/पेट्रोल पम्पो //औद्योगिक ईकाइयो/चिकित्सालयांे आदि का भ्रमण/निरीक्षण करते हुए कोविड-19 प्रोटोकाल/गाइडलाइन/विभागीय दिशा निर्देशो तथा जिलाधिकारी के निर्देशो के अनुपालन की की जांच करते हुए निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये। निर्देशो के अनुपालन में शिथिलता/लापरवाही पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या समय समय पर जिलाधिकारी के ईमेल आईडी dmgor@nic.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
अंकिता राय

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