अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर विधिक
साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन
प्रयागराज(राम आसरे),राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार तथा विनोद कुमार तृतीय माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकण के आदेशानुसार, श्रीमती निशा झा नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में एवं अल कौसर सोसाइटी की अध्यक्षा सुश्री नाजिया नफीस के संयुक्त सहयोग से अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राजहकीय कौशल विकास केंद्र मे विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमें हिना कौसर सिविल जज जुनियर डिविजन द्वारा दिव्यांग दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दिव्यांगों के अधिकारों के बारे में लोगों को जागरुक व समाज में समान रूप से देखे जाने के लिए और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर गौर देने के लिए मनाया जाता है और लोगों को अवगत कराया। इसी दौरान अपर सिविल जज जुनियर डिविजन प्रत्यूष आनंद मिश्रा ने बताया कि समाज में दिव्यांगों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने उन्हें बराबरी का मौका दिलाने उनके स्वास्थ्य शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित करने जैसे उद्देश्यों को केंद्र में रखकर इस दिवस को मनाया जाता है। दिव्यांग दिवस की महत्ता क्या है एवं कैसे दिव्यांग जनो की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण बनायी जा सकती है तथा इस क्षेत्र में सरकार एवं संस्थाए क्या कदम उठा रही है
भारत सरकार के क़ानून को बताते हुए संविधान द्वारा प्रदत्त शकित्यो पे प्रकाश डाला।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चंद्रमणि द्वारा दिवस पर दिव्यांगों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया और यह भी प्रकाश डाला गया दिव्यांग जनों के परिवार के लोगों की यदि मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन चल रहे और उनको कोई धन के अभाव में अधिवक्ता नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा जिससे उनका न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों को सुनवाई हो सके ,और उनको न्याय प्राप्त हो सके। और यह भी अवगत कराया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको हर प्रकार की विधि की जानकारी से अवगत कराया जाएगा।कार्यक्रम की वक्ता समाज सेविका नाजिया नफीस ने कहा कि दिव्यांगों के लिए ढेरों अधिनियम संविधान की शोभा बढ़ा रहे है। जरूरी है कि दिव्यांग जनों को शिक्षा स्वास्थ्य और संसाधन के साथ ही समान अवसर के साथ अपनत्व-भरा वातावरण मिले तो वे इतिहास रच देंगे और रचते आएं हैं। नोडल अधिकारी निशा झा द्वारा दिव्यांगों कानूनी जानकारी दी गई और अगर किसी दिव्यांग का शोषण हो रहा है वह उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में विचारण सुचारू किया जा सकता है दोषी व्यक्ति को छह में कम से कम 6 माह की सजा वह अर्थ दंड का भी प्रावधान है
इस अवसर पर दिव्यांग अधिकारी नंदकिशोर, फिजियोथेरेपिस्ट डॉ राजेंद्र कुमार और आर्थिक डॉक्टर धनेश्वर डे पर्यवेक्षण नगीना सिंह आदि नगीना सिंह आदि एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी नितिन श्रीवास्तव उपस्थित रहे।
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