लाॅकडाउन में हुए क्षतिपूर्ति का झारखंड सरकार से का दावा करें :राप्रकाश तिवारी।

लाॅकडाउन में हुए क्षतिपूर्ति का

 झारखंड सरकार से का दावा 

करें :राप्रकाश तिवारी

प्राइवेट स्कूल संचालकों एवं आम 

नागरिको से श्री तिवारी का अनुरोध:




प्राप्त सूचना अनुसार झारखंड में 3 जून 2021 को हेमन्त सरकार अनलाॅक करने जा रही है कोविंद गाइडलाइन में अधिकांश दुकानें,कार्यालयो इत्यादि को खोलने की छुट देने जा रही है लेकिन कक्षा-नर्सरी से बारहवीं, स्नातक ,पीजी,पीएचडी की पढ़ाई शुरू करने नहीं जा रही है। हेमन्त सरकार अभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के पक्ष में नहीं है। बच्चे,युवा ज्यादे पढ़ लिख लेगे तो भविष्य में सरकारी नौकरी मांगेगें, बेरोजगारी भत्ता मांगेंगे और आंदोलन करेंगे फिर मजदूरी,कृषि काम नहीं करेंगे। अच्छा है स्कूल काॅलेज बंद रहेगें तो सभी अनपढ़ रहेंगे, प्रतियोगिता परीक्षा में पास नहीं होंगे? और सरकारी नौकरी नहीं मांगेगें? एनडीए,युपीए केंद्र, राज्य सरकार हमेशा कोरोना का भय खड़ा रखेगे़! ताकि कोई युवा सरकारी नौकरी नहीं मांगे,कोई प्राइवेट मजदूर, कर्मचारी, कामगार,शिक्षक रोजगार, नौकरी न मांगे।कोई किसान, कारोबारी नुकसान का मुआवजा न मांगे।

मित्रों,समय आ गया है केंद्र सरकार/झारखंड सरकार के गलत मनमाना आदेश से लाॅकडाउन/अनलाॅक फिर लाॅकडाउन में अपने बंद स्कूल,काॅलेज,दुकान,माॅल,कंपनी,संस्था, संस्थान, कारखाना,कार्यालय से रोजी रोजगार व्यवसाय ठप्प होने से बाजार,बैंक का कर्ज बढ़ा,ब्याज बढ़ा, नुकसान हुआ,बिजली बिल, मुनाफा , शुल्क का नुक़सान हुआ उस अपने अपने नुकसान का दावा हमलोग मुआवजा सहित झारखंड सरकार, केंद्र सरकार से वसुलने के लिए न्यायालय में मुकदमा दाखिल करें,गलत इलाज में मृत हूए मरीजों के परिजन सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों से मुआवजा का दावा न्यायालय में करें।

केंद्र/राज्य सरकार ने टैक्स बढ़ाकर,जुर्माना,ब्याज चार्ज करके हम लोगों से वसुला है उसका भी दावा करें।सब बंद बिजली जला नहीं तो फिर बिजली के मीटर कनेक्शन का भाड़ा,बिल ब्याज सहित क्यों बिजली विभाग ने वसुला है ?उसका भी मुआवजा का दावा उपभोक्ता फोरम में किया जाये।
सरकार मनमाना कर रही है लाॅकडाउन बंदी करके सभी लोगों का आर्थिक नुकसान लगातार करती जा रही है अब नुकसान का भरपाई सरकार से लेने का समय आ गया है। आपलोग भारत सरकार के मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को (आपको जितना रूपया,आर्थिक नुकसान हुआ है उसका सारा विवरण सहित ) लिखित पत्र/अधिवक्ता नोटिस रजिस्ट्री पोस्ट भेजकर/ या विभाग में जाकर पत्र को रीसीभ कराकर मुआवजा की मांग करें उसके बाद अपने अधिवक्ता द्वारा संबंधित न्यायालय में छतिपूर्ति मुआवजा का दावा करें।
मित्रों, सरकार के गलत निर्णयो का नुक़सान हमलोग क्यों झेले? सरकार के हर मनमानी पर अंकुश लगाना होगा।
उक्त आशय की एक प्रेस विज्ञप्ति रामप्रकाश तिवारी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी,रांची झारखंड ने जारी किया है।

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