होली एवं शब- ए- बरात के
अवसर पर संयुक्तादेश जारी
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची का संयुक्तादेश जारी
विधि-व्यवस्था एवं राज्य कार्यकारिणी समिति के आदेशों का पालन कराने हेतु दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति
सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी नजर
रांची: होली एवं शब- ए- बरात के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची का संयुक्तादेश जारी किया गया है। होली एवं शब- ए- बरात के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं राज्य कार्यकारिणी समिति के आदेशों का पालन कराने हेतु दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रतिनियुक्तियां दिनांक 07 मार्च 2023 से दिनांक 08 मार्च 2023 होली के शांति पूर्ण समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को लगातार भ्रमणशील रहकर सभी गतिविधियो पर नज़र रखने और विधि व्यवस्था संधारण का आदेश दिया गया है।
दिनांक 07.03.2023 की रात्रि में शब-ए-बारात पर्व मुस्लिम समुदायों के द्वारा मनाया जायेगा। इस पर्व में रात्रि के वक्त कब्रिस्तानों में नियाज फातिहा किया जाता है। होली पर्व और शब-ए- बरात पर्व को देखते हुए विशेष सतर्कता की आवश्यकता है।
दिनांक 08. 03. 2023 को होली पर्व के अवसर पर हुड़दंगियों, आपसी झगड़ों तथा नशापान कर गाड़ी / मोटर साईकिल चलाने वालों पर कड़ी निगरानी संबंधित थाना प्रभारी / यातायात पुलिस पदाधिकारी के द्वारा रखी जाय ताकि किसी अप्रिय दुर्घटना से बचा जा सके एवं परिशांति बनी रहे। खासकर महिलाओं के साथ उक्त अवसर पर अभद्रता की घटना न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये। ऐसे लोगों के विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाय। इस अवसर पर सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी / दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल एवं अपने-अपने क्षेत्रों में सर्तक रहकर विधि-व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करेंगे।
दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति निम्न रूप से की गई है :-
1. जोनल पुलिस पदाधिकारी के अंतर्गत कोतवाली थाना, लालपुर थाना, लोअर बाजार, डेली मार्केट, हिंदपीढी थाना सहित कुल 10 थाना क्षेत्रों में ।
प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
2. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों अंतर्गत सभी थानों एवं ओपी क्षेत्र में गश्ती दाल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
सभी थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने हेतु आसूचना का संग्रहण करने एवं लोक शान्ति भांग करने वालो के विरुद्ध 107 द0प्र0स0 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।
3. सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से अक्सर अनावश्यक अफवाह फ़ैलाने एवं माहौल बिगाड़ने वाले साम्प्रदायिक तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखे जाने का निदेश दिया गया है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक टोला/ मुहल्लों पर विशेष निगरानी रखे जाने का निदेश दिया गया है।
संवेदनशील स्थलों पर पुलिस पदाधिकारी तथा सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जॉन क्षेत्र में प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक अपने- अपने क्षेत्रों में थाना प्रभारियों को भ्रमणशील रखने एवं विधि- व्यवस्था बनाये रखने का निदेश दिया गया है।
गृह रक्षा वाहनी, रांची को दिनांक- 07.03.2023 के अपराह्न तक पुलिस केंद्र रांची को 200 ग्रह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया है।
4. होली पर्व को देखते हुए सहायक आयुक्त, उत्पाद रांची को जिला अंतर्गत सभी शराब दुकानों को दिनांक- 08.03.2023 बंद रखने का निदेश दिया गया है।
उक्त अवधि में शराब बेचने वालों के विरुद्ध गहन छापेमारी पर रोक लगाने की सभी प्रभावी कार्रवाई अपने स्तर से करने का निदेश दिया गया है।
5. अग्निशमन पदाधिकारी, रांची को एक-एक अग्निशमन दस्ता संबंधित पदाधिकारियों के साथ दिनांक- 07.03. 2023 के पूर्वाह्न से पिस्का मोड़, बुटी मोड़, धुर्वा बस स्टैंड सहित मुख्य चौक चौराहों एवं जहां होलिका दहन का आयोजन हो वहा अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
सभी पुलिस उपाधीक्षक, रांची जिला को अपने-अपने क्षेत्रों में धर्म विरोधी गतिविधियों सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने, सोशल मीडिया द्वारा शेयर किए जाने वाले संवाद, गीत इत्यादि पर कड़ी नजर रखना सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही उक्त आलोक में आवांछित तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक साइबर सेल को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने का निदेश दिया गया है।
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