दिनांक 22.03.2025 को आपत्ति रहित 30 से 90 दिनों तक, 90 से 180 दिनों तक तथा 180 दिनों से अधिक लबिंत दाखिल -खारिज वादों का शिविर का आयोजन से संबंधित बैठक

 

दिनांक 22.03.2025 को आपत्ति

 रहित 30 से 90 दिनों तक, 90 से 

180 दिनों तक तथा 180 दिनों से 

अधिक लबिंत दाखिल -खारिज 

वादों का शिविर का 

आयोजन से संबंधित बैठक



जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने शिविर के आयोजन को लेकर की ऑनलाइन मीटिंग

संबंधित अंचल अधिकारियों एवं वरीय पदाधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

10 डिसिमल से कम के म्यूटेशन के निष्पादित मामलों के आवेदकों को करेक्शन स्लिप निर्गत करने का निर्देश

दिनांक 22.03.2025 को जिला के सभी अंचलों में 10 डिसमिल से कम के बिना आपत्ति 30 दिनों और आपत्ति के साथ 90 दिनों के मामलों के निष्पादन के लिए दाखिल-खारिज राजस्व शिविर का आयोजन किया जायेगा

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा आज दिनांक- 20 मार्च 2025 को आवासीय कार्यालय में सभी अंचल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपत्ति रहित 30 से 90 दिनों तक 90 से 180 दिनों तक तथा 180 दिनों से अधिक लबिंत दाखिल -खारिज वादों का दिनांक 22.03.2025 को शिविर का आयोजन से संबंधित बैठक किया गया।

दिनांक 22.03.2025 को जिला के सभी अंचलों में 10 डिसमिल से कम के बिना आपत्ति 30 दिनों और आपत्ति के साथ 90 दिनों के मामलों के निष्पादन के लिए दाखिल-खारिज राजस्व शिविर का आयोजन किया जायेगा।

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने शिविर के आयोजन के संबंध में ऑनलाइन मीटिंग करते हुए एवं संबंधित अंचल अधिकारियों/वरीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

शिविर में किया जायेगा शुद्धि पत्र (करेक्शन स्लिप) निर्गत

दिनांक 22.03.2025 को रांची जिला के सभी अंचलों में दाखिल-खारिज के मामलों मे निष्पादन के लिए राजस्व शिविर का आयोजन किया जायेगा। इस सभी अंचलों में 10 डिसिमल से कम बिना आपत्ति 30 दिन और आपत्ति के साथ 90 दिन के मामलों का निष्पादन किया जायेगा।

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को आवेदकों को सूचित करते हुए शिविर में करेक्शन स्लिप निर्गत करने का निर्देश दिया गया।

सभी अंचल के लिए वरीय पदाधिकारी नामित करने के निर्देश

आयोजित किये जानेवाले दाखिल-खारिज शिविर में मामलों के निष्पादन के अनुश्रवण के लिए अंचलवार वरीय पदाधिकारियों को नामित करने के निर्देश दिया गया ।

भवनहीन आँगनबाड़ी केंद्र के लिए जमीन चिन्हित कराने का निर्देश

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को भवनहीन आँगनबाड़ी केंद्र के लिए जमीन चिन्हित कराने का निर्देश दिया।

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