नामकुम थाना अंतर्गत आर्मी ग्राउण्ड के आस-पास के क्षेत्र में सभी प्रकार की मांस-मछली की दुकानों पर प्रतिबंध

 

नामकुम थाना अंतर्गत आर्मी

 ग्राउण्ड के आस-पास के क्षेत्र

 में सभी प्रकार की मांस-मछली

 की दुकानों पर प्रतिबंध


प्रतीकात्मक तस्वीर

अनुण्मडल पदाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत नामकुम थानान्तर्गत आर्मी ग्राउण्ड के 200 मीटर की परिधि में जारी की गयी निषेधाज्ञा


भारतीय वायु सेना (INDIAN AIR FORCE) के एयर शो ( AIR SHOW) को लेकर जारी की गयी निषेधाज्ञा

दिनांक 18.04.2025 के प्रातः 06ः00 बजे से दिनांक 20.04.2025 के रात्रि 11ः00 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी

दिनांक 18.04.2025 से 20.04.2025 तक नामकुम थाना अंतर्गत आर्मी ग्राउण्ड के आस-पास के क्षेत्र में सभी प्रकार की मांस और मछली की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में अनुण्मडल पदाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत नामकुम थानान्तर्गत आर्मी ग्राउण्ड के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है। जो दिनांक 18.04.2025 के प्रातः 06ः00 बजे से दिनांक 20.04.2025 के रात्रि 11ः00 बजे तक के लिए लागू रहेगा।

दिनांक 19 एवं 20 अप्रैल 2025 को पूर्वाह्न 09ः45 बजे से 10ः45 बजे तक नामकुम थानान्तर्गत आर्मी ग्राउण्ड में भारतीय वायु सेना (INDIAN AIR FORCE) के एयर शो (AIR SHOW) का आयोजन किया गया है, जिसमें सूर्य किरण एयरोबेटिक टीम द्वारा हवाई करतब दिखाये जायेंगे। शो के दौरान मांस-मछली की दुकानों के रहने से पक्षियों के जमावड़े के कारण दुर्घटना की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से आर्मी ग्राउण्ड की 200 मीटर परिधि में मांस-मछली की दुकानों को प्रतिबंधित किया गया है, ताकि पक्षियों का जमावड़ा न हो और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।


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