कांके नगड़ी के मामले
में माले नेताओ की हुई रिहाई।
कांके नगड़ी लॉ यूनिवर्सिटी भूमि अधिग्रहण के मामले में कोतवाली थाना कांड संख्या 762/ 12 जी आर 4156/12 मामले में आज सीजेएम रांची की अदालत से माले नेताओं को रिहाई हुई। सुनवाई के दौरान ठोस साक्ष्य के अभाव में नेताओं पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। सुनवाई के बाद आज भाकपा माले के पूर्व राज्य सचिव पोलित ब्यूरो सदस्य जर्नादन प्रसाद राज्य स्थाई कमिटी के सदस्य भुवनेश्वर केवट रांची जिला कमिटी सदस्य रामेश्वर मुंडा की रिहाई हुई। माले नेताओं ने कहा है कि झूठे मुकदमे से किसी संघर्ष को कमजोर नहीं किया जा सकता है। सत्य की हमेशा जीत होती है। नेताओं की और से पैरवी कर रहे अधिवक्ता के पी महतो ने कहा कि मामला जनहित से जुड़ा था लम्बे समय से सुनवाई चल रही थी। आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण रिहाई हुई है। ये खुशी की बात यह। अधिवक्ता सच्चिदानंद मिश्र ने मामले में सहयोग किए।
भुवनेश्वर केवट भाकपा (माले)


0 Comments