बेड़ो अंचल अंतर्गत महादानी
मैदान के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा
दिनांक 08.11.2025 से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा प्रभावी
बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, रांची सदर ने जारी की निषेधाज्ञा
बेड़ो अंचल अंतर्गत मौजा-बेड़ो में महादानी मैदान की 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न प्रकार है:-
1- उपरोक्त जमीन पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर उपरोक्त जमीन पर या इसके आसपास निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
3- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर उपरोक्त जमीन पर या इसके आसपास निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर)।
4- किसी प्रकार धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर)।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 08.11.2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय
तमाड़ का औचक निरीक्षण
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने किया निरीक्षण
कार्यालय में बिचौलिये नहीं दिखने चाहिए, लोगों से शालीनता से मिले, समस्या लेकर आनेवाले लोगों को सही जानकारी दें - श्री मंजूनाथ भजन्त्री, उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, रांची
सभी सम्बंधित कर्मियों को स्पष्ट निर्देश देते कहा भूमि सम्बंधित मामलों का ससमय निष्पादन करने के निर्देश
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा आज दिनांक - 08 नवंबर 2025 को तमाड़ प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्यालयों में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति, अभिलेखों, सेवा पुस्तिका, आगत-निर्गत पंजी, जनशिकायत निवारण व्यवस्था, पेंशन एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा की।
उपायुक्त ने कहा की उनके द्वारा पुरे जिला में लगातार औचक निरीक्षण किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्यालय में समयपालन एवं अनुशासन सर्वाेपरि है।
बिचौलियों पर सख्ती, कार्यालय में न हों अनाधिकृत व्यक्ति
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने निर्देश दिया कि तमाड़ प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की बिचौलिया गतिविधि पाये जाने पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
सभी सम्बंधित कर्मियों को स्पष्ट निर्देश देते कहा भूमि सम्बंधित मामलों का ससमय निष्पादन करने के निर्देश
उपायुक्त ने कार्यलय में उपस्थिति जाँच करने के समय कड़ी हिदायत देते हुए सभी सम्बंधित कर्मियों को स्पष्ट निर्देश देते कहा भूमि सम्बंधित मामलों का ससमय निष्पादन करने के करें। आम जनता को बार-बार कार्यालय के चक्कर बेवजह लगाने न पड़े ये सुनिश्चित हो, अगर ऐसी शिकायत प्राप्त होती हैं, तो तुरंत इसपर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर बल
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कार्यालय में उपस्थित लोगों से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया तथा उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसमस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाए।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुँच पर विशेष जोर
उपायुक्त श्री भजन्त्री ने कहा कि वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन सहित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि कोई पात्र व्यक्ति योजना से वंचित हो तो ऐसे मामलों की पहचान कर शीघ्र निवारण किया जाए।
अबुआ आवास के लाभुकों को ससमय राशि भुगतान करने केनिर्देश
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा की अबुआ आवास के लाभुकों को ससमय राशि भुगतान करना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार बेघर को आवास देने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इसलिए सभी सम्बंधित पदाधिकारी अबुआ आवास की राशि योग्य लाभुकों को ससमय मिल जाए इसपर विशेष ध्यान दे।
स्वच्छता और कार्यालय व्यवस्था पर विशेष निर्देश
कार्यालय परिसर का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त ने साफ-सफाई और व्यवस्था सुधार पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में नागरिकों को साफ-सुथरा और सुगठित वातावरण मिलना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कहा प्रखंड सह अंचल कार्यालय तमाड़ को विशेष सफाई की आवश्यकता हैं। इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मियों की सहभागिता अतिआवश्यक हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हाईवे निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के आलोक में राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हाईवे निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि का निरीक्षण करते हुए सम्बंधित अधिकारी को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।
निरीक्षण के दौरान अनुमण्डल पदाधिकारी श्री किस्टो बेसरा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राँची, के. के. राजहंस, उप समाहर्ता भूमि सुधार, श्रीमती छवि बाला बारला, अंचल अधिकारी बुण्डू, श्री हंस हेमरोम, प्रखंड विकास पदाधिकारी तमाड़, श्रीमती सावित्री कुमारी, अंचल अधिकारी तमाड़, श्री समरेश भंडारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।




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