ड्यूटी/ कतर्ब्य से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित होने के
आरोप में तीन लोग किये गये बर्खास्त
जौनपुर (पीएम ए) सोमवार को पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी/कर्तब्य से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित होने के आरोप में आरक्षी हरीश कुमार सिंह (पीएनओ-912320281), कुक धनन्जय उपाध्याय (पीएनओ-082380029)व फालवर मो अमीन ( पीएनओ-172380085) को पदच्युत कर दिया गया। आरक्षी हरीश कुमार सिंह जब वर्ष- 2019 मे जनपद आजमगढ़ मे नियुक्त थे, तो इनका स्थानान्तरण जनपद आजमगढ़ से जनपद जौनपुर किया गया, जिसके अनुपालन में इनको जनपद जौनपुर हेतु दिनांक-01.07.2019 को प्रस्थान कराया गया। परन्तु यह अपनी वापसी समय से न कराकर अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित हो गये और यह दिनांक-01.02.2020 को कुल 216 दिवस अनुपस्थित रहे। जिसके कारण प्रश्नगत प्रकरण की प्रारम्भिक जाँच नृपेन्द्र , क्षेत्राधिकारी लाइन्स को आवंटित की गयी। जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा जाँच आख्या दिनांक-21.02.2020 को उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनको दिनांक-07.07.2019 से 01.02.2020 तक कुल -216 दिवस अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने का दोषी पाया । कुक धनन्जय उपाध्याय, वर्ष -2020 मे थाना नेवढ़िया में नियुक्त थे, तो दिनांक-05.02.2020 को थाना नेवढ़िया से पुलिन लाइन हेतु पूर्व की जांच में बयान देने हेतु रवाना किये गये थे, परन्तु यह न तो पुलिस लाइन मे अपनी आमद कराये और न ही थाना नेवढ़िया पर जाकर कार्य सरकार किये और बिना किसी अनुमति/अवकाश के अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित हो गये।, जिसके कारण इनको इनको आदेश संख्या न-21/2020 दिनांक 09.02.2020 के द्वारा निलम्बित कर दिया गया। तत्पश्चात यह सोमवार को 104 दिवस बाद अपनी वापसी पुलिस लाइन में कराये। जिसके फलस्वरुप प्रश्नगत प्रकरण की प्रारम्भिक जाँच क्षेत्राधिकारी लाइन्स, को आवंटित किया गया। जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जाँच करते हुये अपनी आख्या दिनांक-06.06.2020 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें इनको दिनांक-05.02.2020 से लगातार अनाधिकृत रुप से कुल दिवस 104 अनुपस्थित रहने का दोषी पाया गया। आरोपी कुक धनन्जय उपाध्याय पूर्व मे भी 03 दण्ड 1. वर्ष -2011 में 134 दिवस अनुपस्थित रहने कारण परिनिन्दा 2. वर्ष -2019 में 34 दिवस अनुपस्थित रहने पर परिनिन्दा 3. वर्ष -2020 में 170 दिवस बिना वेतन , मिला है। फालवर मो0 अमीन , वर्ष -2019 में थाना मुंगराबादशाहपुर में नियुक्त थे, तो प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन द्वारा एक रिपोर्ट दिनांक-15.02.2018 प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि यह थाना मुंगराबादशाहपुर में नियुक्त थे, तो ड्यूटी से बिना बताये अनाधिकृत रुप अनुपस्थित हो गये। जिसके फलस्वरुप प्रकरण की जाँच नृपेन्द्र , क्षेत्राधिकारी लाइन्स, को आवंटित किया गया। जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की प्रारम्भिक जाँच करते हुये अपनी आख्या दिनांक-04.05.2020 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि इनके द्वारा अपने अनुपस्थिति के सम्बन्ध में न तो कोई सूचना दिया गया और न ही कोई चिकित्सीय अभिलेख उपलब्ध कराया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके की यह किन परिस्थितिवश अनुपस्थित हुये। जिसके लिये इनको दिनांक-06.02.2020 से कुल 864 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने का दोषी पाया गया। उक्त सभी आरक्षी हरीश कुमार सिंह, कुक धनन्जय उपाध्याय व फालवर मो0 आमीन का आरोप प्रमाणित पाये गये है। पुलिस जैसे अनुशासित बल मे रहते हुए आरोपी आरक्षी का उक्त कृत्य अमर्यादीत एवं घोर निन्दनीय है। आरोपी आरक्षी द्वारा बार-बार अनुपस्थित होना जो एक अति गम्भीर कदाचार है यदि ऐसे आरक्षी को पुलिस बल मे बनाये रखा जाता है तो इसका कुप्रभाव अन्य पुलिसकर्मियों पर पड़ेगा। उक्त सभी आरोपों की पुष्टि होने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरक्षी हरीश कुमार सिंह, कुक धनन्जय उपाध्याय व फालवर मो0 आमीन को पुलिस बल के उनके पद से पदच्युत किया गया।
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