07.जनवरी .2021 को संघ ने अपनी मांगो का ज्ञापन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा : की काररवाई की मांग

07.जनवरी .2021 को संघ ने अपनी मांगो का 

ज्ञापन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा : की 

काररवाई की मांग











झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ, झारखंड,राॅंची के केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधिमंडल सर्वश्री डाॅं. राजेश प्रसाद,अजय शंकर कुमार,सचिव, विरेन्द्र कुमार साहू ने मिलकर आठवीं बोर्ड परीक्षा-21 में सभी प्राइवेट स्कूलों के लाखों गरीब बच्चों बच्चियों को शामिल करने और दस माह से लगातार कोरोना लाॅकडाउन/अनलाॅक में बंद सभी स्कूलों को तत्काल खोलने और कक्षा-नर्सरी से नौ तक में पढ़ाई लिखाई शुरू करने तथा दस माह से स्कुल बंद के दौरान खड़े स्कूली बसो का रोड टैक्स माफ करने और सभी प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ज्ञापन मांग पत्र मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव 
राहुल शर्मा, झारखंड अधिविद्य परिषद् के सचिव महीप कुमार सिंह,जिला शिक्षा पदाधिकारी अरविन्द विलुंग,राॅंची एवं जिला शिक्षा अधीक्षक कमला सिंह को सौंपा गया और लाखों बच्चों-बच्चियो के भविष्य को ध्यान में रखते हूए तत्काल कार्रवाई करने की मांग किया।
राम प्रकाश तिवारी ने उच्चाधिकारियो, अधिकारियों से स्पष्ट कहा की पूर्व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव के पत्र में या जैक,राॅंची के सचिव के पत्र में कहीं पच्चीस हजार का चालान जमा करके आठवीं बोर्ड परीक्षा-21 में छात्रो-छात्राओ का विवरण को डाउनलोड करने हेतु पूर्व -वर्तमान मान्यता प्रपत्र-1 जमा करने वाले प्राइवेट स्कूलों को जिनका यू-डायस कोड नं. है उन सभी प्राइवेट स्कूलों को पच्चीस हजार का चालान जमा करने और उसका रसीद जमा करने पर ही पासवर्ड देने का उपरोक्त विभागीय पत्र में कहीं जिक्र नहीं है ऐसे में पच्चीस हजार का चालान के आधार पर पासवर्ड देने की मौखिक आदेश गलत है। संघ के अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने यह अवगत कराते हूए बताया कि झारखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2019 को लागु करने वाली पूर्व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के तत्कालीन प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा जारी ज्ञापांक-17/शिक्षा.01-02/ 2016(खंड)629,राॅंची, दिनांक-25.04.2019 की अधिसूचना को रद्द कराने हेतु झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ,राॅंची द्वारा W.P.(C) 6097/2019, एवं अन्य झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा दाखिल W.P.(C)5455/2019 केस में पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एच.सी. मिश्रा एवं न्यायमूर्ति श्री दीपक रौशन की खंडपीठ ने दिनांक-21.10.2019 को सुनवाई करते हूं सरकार को जबाव दाखिल करने और एसोसिएशन के सदस्यों पर पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डाॅ. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति श्री सुरजीत नारायण की खंडपीठ में सभी एसोसिएशन/संघ याचिकाकर्ताओं की याचिका एक साथ सुनवाई हेतु सूचीबद्ध लंबित है ऐसे में आठवीं बोर्ड परीक्षा-21 में प्राइवेट स्कूलों के लाखों छात्रों-छात्राओ को शामिल करने हेतु पासवर्ड नहीं उपलब्ध कराकर प्राइवेट स्कूलों पर पीड़क कार्रवाई करके माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना किया जा रहा है आप सभी सरकारी पदाधिकारियों पर अवमानना केस फाइल करने के लिए बाध्य होगें।
उपरोक्त उच्चाधिकारियों ने उचित विधि अनुसार कार्रवाई करने और सभी बच्चों को आठवीं बोर्ड परीक्षा-21 में शामिल करने और कक्षा-नर्सरी से नो तक पढ़ाई लिखाई शुरू करने हेतु सभी स्कूलों को शीघ्र शुरू करने हेतु सरकार की तरफ से उचित दिशानिर्देश जारी करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
जिला शिक्षा अधीक्षक श्री कमला सिंह ने आठवीं बोर्ड परीक्षा-21 में सभी बच्चों को शामिल करने हेतु पासवर्ड जल्द सभी यू-डायस कोड युक्त प्राइवेट स्कूलों को जो पूर्व - वर्तमान में मान्यता प्रपत्र-1जमा किए हैं उन्हें जल्द पासवर्ड उपलब्ध कराने संबंधित दिशानिर्देश जारी कर देंगे।उनके आश्वासन मिलने के बाद संघ के सभी पदाधिकारी गण लौट गए।
श्री तिवारी ने स्पष्ट कहा यदि आठवीं बोर्ड परीक्षा-21 से किसी भी बच्चे को वंचित किया गया तो माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल किया जायेगा।

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