जिला सलाहकार समिति PC & PNDT की बैठक

 

जिला सलाहकार समिति

PC & PNDT की बैठक





◆उपायुक्त राँची, श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक

◆अस्पताल/क्लीनिक के नये निबंधन और नवीकरण के अभ्यावेदन पर समिति ने किया विचार-विमर्श

◆सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक का सख्ती से निरीक्षण करने के निर्देश, लिंग निर्धारण करने वाले क्लीनिक पर PC & PNDT प्रावधान के तहत कार्रवाई करें, (जिसमें 05 वर्ष जेल एवं 50 हजार रूपये का दंड का प्रावधान)

उपायुक्त राँची, श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आज दिनांक 15 जून 2024 को समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिला सलाहकार समिति PC & PNDT की बैठक आयोजित कि गई।

बैठक में सिविल सर्जन (सदर) रांची, डॉ• प्रभात कुमार, उपाधीक्षक सदर अस्पताल राँची, डॉ• ए• के• खैतान, लीगल एडवाइजर झारखण्ड उच्च न्यायलय, श्री भास्कर त्रिवेदी, सहायक नोडल पदाधिकारी, PC & PNDT राँची, PC & PNDT डॉ. अभिषेक, डॉ. बासुकी, सहायक नोडल पदाधिकारी PC & PNDT राँची, सदस्य, डॉ. अनुभी सिन्हा, PC & PNDT कोर्डिनेटर श्री राकेश कुमार राय एवं सभी सदस्य उपस्थित थे ।

PC & PNDT की सलाहकार समिति द्वारा निम्न निर्णय लिए गए

(1) नया निबंधन हेतु 13 अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक की स्वीकृति दी गई।

(2) नवीकरण हेतु 04 अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक को स्वीकृति दी गई।

(3) डॉक्टर पदस्थापन-कुल 05 की स्वीकृति दी गई।

(4) USG मशीन क्रय- 06 मशीन क्रय की स्वीकृति दी गई।

(5) उपायुक्त रांची, द्वारा वैसे क्लीनिक जो अनिबंधित हैं और कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति अल्ट्रासाउण्ड का कार्य कर रहा है उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

6) उपायुक्त रांची ने सभी अल्ट्रासाउण्ड संस्थान का सख़्ती से निरीक्षण करने का निर्देश सम्बंधित सभी अधिकारियों को देते हुए कहा कि लिंग निर्धारण करने वाले क्लीनिक पर PC & PNDT प्रावधान के तहत कार्रवाई करें, जिसमें 05 वर्ष जेल एवं 50 हजार रूपये दंड का भी प्रावधान है।

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