उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची श्री मंजूनाथ भजंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत सत्र 2026-27 में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, 

राँची श्री मंजूनाथ भजंत्री ने शिक्षा का 

अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 

12(1)(c) के अंतर्गत सत्र 2026-27 में निजी 

मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं 

में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन 

प्रक्रिया का शुभारंभ किया


सभी आवेदन जिला की आधिकारिक RTE वेबसाइट www.rteranchi.in पर भरे जाएंगे

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 16 फरवरी 2026 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 दस्तावेज़ सत्यापन 16 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026, लॉटरी द्वारा चयन सूची प्रकाशन 28 मार्च 2026 (संभावित)

हमारा प्रयास है कि समाज के हर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले:- उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची श्री मंजूनाथ भजंत्री

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची श्री मंजूनाथ भजंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत सत्र 2026-27 में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया।

इस दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक राँची, श्री बादल राज एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राँची, श्री राजीव कुमार एवं इससे सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

राँची जिला प्रशासन द्वारा समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची श्री मंजूनाथ भजंत्री, के निर्देशन में राँची जिले के CBSE/ICSE एवं अन्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग , अभिवंचित समूह तथा दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत प्रवेश स्तर की कक्षाओं (नर्सरी/एल.के.जी./यू.के.जी./कक्षा-1) में कुल 1176 सीटें 25% आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित की गई हैं।

इस वर्ष सत्र 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, ऑनलाइन एवं रैंडमाइज्ड लॉटरी सिस्टम पर आधारित होगी, ताकि किसी भी प्रकार की पक्षपात या अनियमितता की गुंजाइश न रहे। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे भी उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर सकें और मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ सकें।

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन एवं पारदर्शी — कोई भी आवेदन ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया — रैंडमाइज्ड लॉटरी (कंप्यूटरीकृत रैंडम सिलेक्शन) के माध्यम से विद्यालय आवंटन।

सहायता व्यवस्था — अभिभावकों की सुविधा हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE), राँची के कार्यालय में हेल्प डेस्क/सहायता काउंटर स्थापित किया गया है, जहाँ आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान की जाएगी।

चयन सूची का प्रकाशन — निर्धारित तिथि पर आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी।

आवेदन पोर्टल — सभी आवेदन जिला की आधिकारिक RTE वेबसाइट www.rteranchi.in पर भरे जाएंगे।

महत्वपूर्ण तिथियाँ (सत्र 2026-27)

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ : 16 फरवरी 2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 15 मार्च 2026

दस्तावेज़ सत्यापन : 16 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026

लॉटरी द्वारा चयन सूची प्रकाशन : 28 मार्च 2026 (संभावित)

प्रथम चरण नामांकन : 31 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026

पात्रता मानदंड निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं (आयु की गणना 31 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग — परिवार की वार्षिक आय ₹72,000/- से कम।

अभिवंचित समूह — अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि।

दिव्यांग बच्चे — 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चे।

-बच्चे का निवास राँची जिले के निर्धारित क्षेत्र में होना चाहिए।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़

- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण।

- आय प्रमाण पत्र

- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, आधार आदि)।

- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

पूर्ण विवरण एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट www.rteranchi.in पर जाएँ। गलत या अपूर्ण जानकारी/दस्तावेज़ देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा की शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार आइए मिलकर साकार करें। हमारा प्रयास है कि समाज के हर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अनुपालन में, राँची जिला प्रशासन द्वारा सत्र 2026-27 के लिए CBSE/ICSE/निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं (नर्सरी/एल.के.जी./यू.के.जी./कक्षा-1) में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया।

इस वर्ष राँची जिले में कुल 1176 सीटें RTE कोटे के अंतर्गत आरक्षित हैं, जिन पर बीपीएल (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), वंचित समूहों तथा 40% या अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों को निःशुल्क एवं उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

जिला प्रशासन, राँची सभी योग्य अभिभावकों से अपील करता है कि वे निर्धारित अवधि (16 फरवरी से 15 मार्च 2026) के भीतर अपना आवेदन अवश्य जमा करें और इस जनहितकारी योजना का लाभ उठाएँ। शिक्षा हर बच्चे का है अधिकार आइए, मिलकर करें साकार।

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