शपथ पत्र फार्म के 1 मई से चिरकूट भुगतान पर रोक आदेश हेतु जीवी बुलाना चाहिए था : आशीर्वाद बेदिया

 शपथ पत्र फार्म के 1 मई से चिरकूट भुगतान पर रोक

 आदेश हेतु जीवी बुलाना चाहिए 

था : आशीर्वाद बेदिया




रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आशीर्वाद बेदिया ने गत 1 मई 2023 से शपथ पत्र फार्म का चिरकूट भुगतान के आदेश को लागू करने के लिए आरडीबीए कमिटी की सराहना की है ,किन्तु श्री बेदिया ने आरडीबीए के वर्तमान कमिटी के सामने यह सवाल रखा है कि इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले आरडीबीए वर्तमान कमिटी को जीवी बुलाना चाहिए था , जीवी न बुलाकर वर्तमान कमिटी के लोग स्वंय निर्णय ले लिए

जो कि गलत है।दूसरी ओर श्री बेदिया ने कहा है कि यह बात ठीक है कि 100 ₹ की राशि वाली शपथ पत्र फार्म की राशि सीधे बार के खजाने में जा रहा है जिससे सभी अधिवक्ताओं को लाभ होगा किन्तु वैसे अधिवक्ता जो शपथ पत्र पर हीं आश्रित थे और चिरकूट भुगतान पर हीं उनका खर्च चलता था वह इन दिनों परेशान हैं क्योंकि पहले से तय शपथ पत्र फार्म शुल्क में हीं शपथ पत्र के लिए सबकुछ तय था ,अब शपथ कर्ता अलग से वकील, नोटरी को फीस देना नहीं चाहते ,उनका कहना है कि सब कुछ 100₹ में हीं तय है शपथ पत्र के लिए ।

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